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    1 सितंबर 2026 से नियमों में बदलाव, LPG e-KYC, दूध की कीमत और ITR और विदेश जाने वालों पर भी असर

    अगस्त का महीना खत्म होने के साथ ही 1 सितंबर 2026 से कई अहम नियम और व्यवस्थाएं बदलने जा रही हैं। इनका असर आम लोगों की जेब, टैक्स से जुड़े काम, LPG कनेक्शन और विदेश यात्रा पर पड़ सकता है। हालांकि, एक जरूरी बात यह है कि इनमें से कुछ बदलाव 1 सितंबर से लागू नहीं होकर 31 अगस्त की डेडलाइन से जुड़े हैं। वहीं बैंक एफडी से जुड़ा नया नियम अक्टूबर से लागू होगा।

    1. LPG e-KYC की डेडलाइन खत्म

    घरेलू LPG ग्राहकों के लिए e-KYC पूरा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है। जिन उपभोक्ताओं को आधार आधारित सत्यापन पूरा करना जरूरी है, उन्हें समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। e-KYC नहीं कराने पर आगे गैस कनेक्शन या मिलने वाले लाभों में परेशानी हो सकती है। तेल कंपनियों ने डीलरों को भी अंतिम तारीख के बारे में जानकारी दी है।

    2. ITR भरने की अंतिम तारीख भी 31 अगस्त

    कुछ करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है। खास तौर पर ऐसे कारोबारी और प्रोफेशनल करदाता जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते, उनके लिए यह अहम डेडलाइन है। ऐसे पात्र करदाताओं को आकलन वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित ITR फॉर्म में रिटर्न दाखिल करना होगा।

    यानी 1 सितंबर का इंतजार करने के बजाय पात्र करदाताओं को 31 अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए।

    3. मुंबई में दूध होगा महंगा

    1 सितंबर से मुंबई में ताजा भैंस के दूध की थोक कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। दर 93 रुपये से बढ़कर 102 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। इसका असर खुदरा बाजार में भी पड़ सकता है और अलग-अलग विक्रेताओं के यहां ग्राहकों को करीब 110-112 रुपये प्रति लीटर तक कीमत चुकानी पड़ सकती है। नई थोक दर 28 फरवरी 2027 तक लागू रहने की बात कही गई है।

    4. विदेश जाने वालों के लिए एयरपोर्ट पर बदलेगा नियम

    1 सितंबर से भारत से विदेश जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसका प्रिंटआउट दिखाकर प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है।

    5. FD का नया नियम सितंबर में नहीं, अक्टूबर से

    फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव भी चर्चा में है, लेकिन यह 1 सितंबर से लागू नहीं होगा। RBI का संशोधित ढांचा 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा और इसमें 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की बल्क डिपॉजिट से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसलिए आम FD ग्राहकों को 1 सितंबर से इस नियम में बदलाव मानकर चलने की जरूरत नहीं है।

    इसके अलावा LPG और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मासिक बदलाव की संभावना रहती है, लेकिन किसी नई कीमत को आधिकारिक घोषणा के बाद ही पक्का माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर सितंबर की शुरुआत में सबसे जरूरी तारीखें 31 अगस्त और 1 सितंबर हैं—टैक्स और LPG से जुड़े काम के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन न चूकें, जबकि विदेश यात्रा और मुंबई में दूध की कीमत का बदलाव 1 सितंबर से प्रभावी होगा।

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