सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision) कराने के अधिकार को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) सहित अन्य याचिकाओं को खारिज कर कहा, यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के संवैधानिक दायरे में है। मतदाता सूची की शुद्धता और अपात्रों को हटाना आयोग का अधिकार है।
SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा-यह चुनाव आयोग का अधिकार
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