दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमेंचार साल के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पर आयकर विभाग के आदेश को चुनौती दी थी। कांग्रेस ने 2014 से 2017 वर्षों के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कोर्ट ने बेतुके प्रोपेगेंडा को खारिज करने का काम किया है। यदि प्रथम परिवार के अस्तित्व या भ्रष्टाचार पर जनता करारी चोट करती है तो वे इसे लोकतंत्र पर चोट बताते हैं।
हाईकोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका.. भाजपा ने बताया बेतुका एजेंडा
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