उप्र के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कब्जा करने की नीयत से एक झोपड़ी में आग लगाई थी। अब यही मामला उनकी गले की फांस बनता जा रहा है। जाजमऊ आगजनी मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। कार्ट से यह फैसला 19 मार्च को आएगा। जिन गंभीर धाराओं में उन पर मामला दर्ज है, उनमें 8 से 10 साल की सजा हो सकती है। इरफान पर जाजमऊ में नजीर फातिमार की झोपड़ी में आग लगाने के आरोप हैं।
कब्जा करने झोपड़ी में लगाई थी आग.. सपा विधायक पर लटकी सजा की तलवार
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