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    सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को लताड़ा.. पराली जलाने पर कार्रवाई होने पर यह कहा

    दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा कि करीब 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन आपने सिर्फ 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला है। आप 600 या उससे ज्यादा लोगों को छोड़ रहे हैं। हम आपको साफ-साफ बता दें कि आप उल्लंघनकर्ताओं को यह संकेत दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। यह पिछले तीन सालों से हो रहा है।

    गोपाल राय ने उप्र-हरियाणा को ठहराया था जिम्मेदार

    मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 2022 में पंजाब में हमारी सरकार बनी, तब 1 से 22 अक्टूबर तक पंजाब में 3500 पराली जलने की घटनाएं हुई थीं। इस साल आंकड़ा 1400 के करीब है। उप्र और हरियाणा में जहां भाजपा की सरकार है, वहां पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में कम घटनाएं सामने आ रही हैं।

    आर्टिफिशियल रेन के लिए तैयार दिल्ली सरकार

    वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछले साल आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रेजेंटेशन दिया था। इसके लिए केंद्र सरकार के कई विभागों से अनुमति की जरूरत थी। हमने डेढ़ महीने पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चि_ी लिखी थी। आज तीसरी बार पत्र लिख रहा हूं क्योंकि अब एक सप्ताह का समय है। अगर हम आपातकालीन बैठक करके उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो इस बार भी आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग करने से हम वंचित रह जाएंगे।

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