सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एपेक्स अदालत के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए। इसके साथ ही एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को ईसीआई को वापस दे दिया जाएगा। वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने डेटा वापस करने की दी अनुमति, ईसीआई को यह दिए आदेश
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