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    जमानत के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा, ED का प्रबंधन सरकार के पास, बस मुझे झेलना है

    गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को कोर्ट ने समन के अनुपालन में पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) ने वाड्रा को 50,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करने पर यह राहत प्रदान की।

    अदालत से जमानत मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर तीखा हमला बोला। वाड्रा ने कहा, “मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि प्रवर्तन निदेशालय का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जा रहा है और ईडी सरकार के इशारों पर ही काम करती रहेगी। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा यहीं रहूंगा और उनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। खुद को निडर बताते हुए वाड्रा ने कहा कि वह कानूनी कार्यवाही का सामना करने और सभी अदालती प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

    क्या है पूरा मामला?

    यह मामला साल 2008 में हरियाणा के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन के सौदे में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

    • ED के आरोप: प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ‘स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड’ ने फरवरी 2008 में यह जमीन ‘ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज’ से करीब 7.50 करोड़ रुपये में खरीदी थी, लेकिन इसके लिए कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया गया था।
    • अपराध की कमाई: जांच एजेंसी के अनुसार, बाद में सितंबर 2012 में इस जमीन को डीएलएफ (DLF) को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया। ईडी ने इस सौदे से प्राप्त 58 करोड़ रुपये को ‘अपराध की कमाई’ (Proceeds of Crime) माना है। इसी के तहत ईडी ने वाड्रा और उनसे जुड़ी संस्थाओं की 38.69 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क भी किया है।

    कानूनी लड़ाई और अगली सुनवाई

    ईडी ने इस मामले में वाड्रा को बिना गिरफ्तार किए सीधे चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) दाखिल की थी। पिछले महीने (15 अप्रैल को) कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए वाड्रा और 8 अन्य आरोपियों को 16 मई को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था।

    शनिवार को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जोहेब हुसैन ऑनलाइन पेश हुए और अदालत को बताया कि एजेंसी इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर रही है और आगे की जांच के लिए दो सप्ताह का समय और चाहती है। वहीं, वाड्रा के वकीलों ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अगली सुनवाई 18 मई को होनी है। फिलहाल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई 2026 की तारीख तय की है।

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