उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत उदयपुर शहर के जगदीश चौक से 500 मीटर की परिधि में आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा जारी की है। एक स्थान पर समूह में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
राजस्थान के उदयपुर में निषेधाज्ञा लागू.. हथियारों के प्रदर्शन पर रहेगा प्रतिबंध
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