गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन किया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। इस तरह अब दिल्ली की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में भी एलजी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे।
जम्मू-कश्मीर में भी एलजी अब ज्यादा पावरफुल.. सरकार ने किया ये संशोधन
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