दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी याचिका जज जेके महेश्वरी की बेंच ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के पास जाईए। हम इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। ऐसे में अब उन्हें दिल्ली आबकारी नीति के मामले में सीजेआई से राहत की आस है।
केजरीवाल के अरमानों पर फिरा पानी.. अब सीजेआई से राहत की आस
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