सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसी अनिवार्यता से महिलाओं के रोजगार पर बुरा असर पड़ सकता है और कंपनियां उन्हें काम देने से कतरा सकती हैं। कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए सरकार को विचार करने का सुझाव दिया है।
ऐसे में कंपनियां काम पर नहीं रखेंगी, पीरियड्स लीव अनिवार्य करने पर SC ने कहा
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