ज्ञानवापी मामले की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी हैं। इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी, वह वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।
हिंदू पक्ष के पास उचित सबूत
ज्ञानवापी मामले पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूजा होनी चाहिए। हाईकोर्ट इसे नहीं रोक सकता क्योंकि रोकने का कोई आधार नहीं है। यह मंदिर था और वहां पूजा होती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। जिस तरह राम जन्मभूमि का फैसला आया था, उसी तरह ज्ञानवापी का फैसला भी आएगा क्योंकि हिंदू पक्ष के पास उचित सबूत हैं। वहीं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी रमेश दास जी महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी व्यास परिवार को पहले भी पूजा का अधिकार था, वे पूजा करते थे। इलाहाबाद न्यायालय से उन्हें ही पूजा करने का फिर मौका मिला है।
ज्ञानवापी केस : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं
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