दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे के मुख्य साजिश मामले के आरोपी व जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ी राहत दी है। अदालत ने खालिद को उसकी मां के ऑपरेशन के मद्देनजर 1 से 3 जून तक के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। पीठ ने मानवीय आधार पर यह फैसला सुनाया।
दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद को अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने मां की सर्जरी के लिए दी राहत
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