हिमाचल प्रदेश सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिन्हें अब “हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम-2024” के रूप में जाना जाएगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी नई अधिसूचना के तहत जीएसटी आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आधार संख्यांक प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में जीएसटी नियमों में संशोधन, आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
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