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    हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिलेंगे 80 हजार.. इस योजना से मिलेगी आर्थिक मदद

    हरियाणा में भाजपा सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार अब उन्हें 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा कल्याण विभाग के माध्यम से बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार को दिया जा रहा था, लेकिन सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है।
    80 हजार रुपए की गई राशि
    मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 50 हजार से 80 हजार रुपए कर दिया है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदक इस योजना के पात्र होंगे। किसी भी विभाग से मकान के लिए अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल से अधिक समय हो गया हो तो मरम्मत के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
    यह हैं आर्थिक मदद की शर्तें
    योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और पिछड़ा के साथ बीपीएल परिवार का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। आवेदक को परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, घर का फोटो, बिजली बिल, मकान की रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो और मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण देना जरूरी होगा।

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