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    आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला.. एससी-एसटी के लिए बना सकते हैं सब-कैटेगरी

    सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी में कोटे में कोटे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह असमानता के खिलाफ नहीं है। सात जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे जरूरतमंदों को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि इसमें राज्य मनमर्जी न करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह 2004 में ईवी चिन्नैया मामले का 5 जजों का फैसला पलट दिया।

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