More
    HomeHindi NewsBusinessउज्जैन विक्रमोत्सव मेला व्यापार में रहेगी छूट.. सीएम मोहन यादव ने कही...

    उज्जैन विक्रमोत्सव मेला व्यापार में रहेगी छूट.. सीएम मोहन यादव ने कही यह बात

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्री परिषद ने उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर- परिवहन यानों और हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया है। विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर यह छूट दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे।
    इंदौर-उज्जैन 4-लेन को 6-लेन किया जाएगा
    मुख्यमंत्री ने इंदौर-उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में विकसित करने की स्वीकृति दी है। इसकी लम्बाई 45.475 कि.मी. है। 1692 करोड़ रूपये लागत से 45.475 कि.मी. के इंदौर-उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (40.60) अंतर्गत निर्माण किया जाना है। परियोजना में समस्त स्ट्रक्चर्स का 6-लेन में निर्माण के साथ अतिरिक्त 1.10 किलोमीटर लंबाई में शनि मंदिर एप्रोच रोड को 3-लेन में किया जाएगा। परियोजना में महत्वपूर्ण जंक्शनों को ग्रेडसेपरेटर के साथ निर्माण किया जायेगा। दो फ्लाई ओवर, छ: अंडरपास एवं आठ वृहद जंक्शन का निर्माण परियोजना के अंतर्गत किया जायेगा।
    लोक सेवा आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी
    मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य कार्यरत हैं। सदस्यों के दो रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉ. एच.एस. मरकाम, सहायक प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन किया है।
    ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान
    ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ एवं अधोसंरचना विकास योजना के नये कार्यों को स्वीकृत करने के लिए पूंजीगत मद में 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था वर्ष 2023-24 के लिये की जाएगी। विभाग द्वारा सूचकांक- 1 की अधिकतम सीमा 3 से बढ़ाकर 7 करने के प्रस्ताव का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया। मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक- 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। नए क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय अंतर्गत खरगोन एवं अन्य जिले तथा नए तात्या टोपे विश्वविद्यालय अंतर्गत गुना, अशोकनगर सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया हैं। मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा किया गया।

    RELATED ARTICLES

    Most Popular

    Recent Comments