हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि विमुक्त व घुमंतू जाति के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के तहत आवास की सुविधा मिलेगी। सभी परिवार पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं, ताकि उनके सिर पर छत के सपने को साकार किया जा सके। नायब सिंह ने कहा कि विमुक्त, घुमंतू व टपरीवास (डी-नोटिफाइड) जातियों की सूची में अनुसूचित जाति की 20 और पिछड़ा वर्ग की 13 जातियां शामिल हैं। इन जातियों के कल्याण और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अलग से बोर्ड का गठन किया गया है।
केंद्र सरकार को लिखेंगे पत्र
सीएम ने समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के समान आरक्षण का लाभ देने की मांग पर आश्वासन दिया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग जातियों के लिए सरकार कार्य कर रही है और अंत्योदय की भावना से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
किसानों को फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की जरूरत नहीं
सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं हेतु कृषि टयूबवैल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना-2024 शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमा करवाने होंगे। कृषि उपभोक्ता यूएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करके अपने टयूबवेल कनेक्शन की मोटरों के विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं। आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग/दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना वैकल्पिक रखा गया है। उन्हें किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें मौजूदा निर्देशों के अनुसार अग्रिम खपत जमा (सिक्योरिटी) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।