अमेरिका में एच-1बी वीजा के लिए नए आवेदकों से आज (21 सितंबर) से एक लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपए) का शुल्क लिया जाएगा। यह नया नियम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शनिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद लागू हुआ है। इस फैसले से प्रवासियों, खासकर भारतीय पेशेवरों के बीच काफी भ्रम की स्थिति थी, जिसे व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है।
व्हाइट हाउस का स्पष्टीकरण
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने स्पष्ट किया कि यह एक लाख डॉलर का शुल्क केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा और यह वार्षिक शुल्क नहीं है। यह एक एकमुश्त शुल्क है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास पहले से एच-1बी वीजा है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।
यूएससीआईएस (अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा) ने भी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी कि यह नियम उन आवेदनों पर लागू नहीं होगा जो 21 सितंबर, 2025 से पहले जमा किए गए थे।
मुख्य बिंदु:
- यह शुल्क केवल नए एच-1बी वीजा आवेदकों पर लागू होगा, नवीनीकरण पर नहीं।
- यह एक एकमुश्त शुल्क है, न कि वार्षिक।
- जिनके पास पहले से एच-1बी वीजा है और वे देश से बाहर हैं, उन पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। वे देश में फिर से प्रवेश कर सकते हैं।
इस बीच, अमेरिका में भारतीय दूतावास ने आपातकालीन सहायता के लिए भारतीय नागरिकों हेतु एक मोबाइल नंबर (+1-202-550-9931) जारी किया है। यह नंबर केवल तत्काल सहायता के लिए है।