आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीडि़ता के माता-पिता ने सियालदह अदालत के न्यायाधीश से कहा, हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। अदालत ने संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राज्य को पीडि़त परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए.. आरजी कर मामले में बोले पीड़िता के माता-पिता
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