भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके, इस रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, इसलिए यह पद भी अब खाली हो गया है।
चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचक मंडल:
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य (जिनमें 12 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं) मतदान करते हैं। कुल 788 सांसद इस चुनाव में वोट डालते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और मतदान गुप्त होता है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता पूरी करता हो। उम्मीदवार को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
सरकार की जल्दबाजी नहीं, लेकिन आयोग सक्रिय
हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार को इस चुनाव के लिए तुरंत जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति के रिक्त पद पर छह महीने में चुनाव कराए जाने की अनिवार्यता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई निश्चित समय-सीमा नहीं है। हालांकि, ‘यथाशीघ्र’ चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है और उसने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि वह कब इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करता है। राजनीतिक दलों में भी अब अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तेज हो गई है।