केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर लिखा कि हाल ही में मुझे बताया गया कि वित्तीय संस्थानों द्वारा पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) खातों में नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट या संशोधित करने के लिए शुल्क लगाया जा रहा है। पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्ति के अपडेट पर किसी भी तरह के शुल्क को हटाने के लिए राजपत्र अधिसूचना 02/4/25 के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025, जमाकर्ताओं के पैसे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान और सुरक्षा लॉकर के भुगतान के लिए 4 व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देता है।
इसलिए लिया निर्णय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि पीपीएफ खातों में नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट या संशोधित करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया था कि कुछ बैंक और डाकघर इस सेवा के लिए शुल्क ले रहे हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीपीएफ खातों में नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट करने या बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं है। सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, ताकि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्ति के अपडेट पर कोई भी शुल्क हटाया जा सके। यह स्पष्टीकरण उन खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि खाताधारकों को अनावश्यक शुल्क न देना पड़े। पीपीएफ एक लोकप्रिय दीर्घकालिक बचत योजना है जो कर लाभ भी प्रदान करती है। पीपीएफ में जमा राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि सभी कर-मुक्त होती हैं। इसलिए, पीपीएफ खाता धारकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।