नीट परीक्षा मुद्दे पर अधिवक्ता श्वेतांक ने बताया कि हमने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी और हमारा मुख्य मुद्दा एनटीए द्वारा पेपर लीक और अन्य गड़बडिय़ों के बारे में था। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 23 जून को पुन: परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। इस मामले में हम बाद में अपना फैसला सुनाएंगे। अब न्यायालय ने फैसला सुना दिया है।
NEET पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला.. 23 जून को फिर से होगी परीक्षा
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