सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े एक विवादित मामले में कड़ी फटकार लगाते हुए मगरमच्छ के आंसू दिखाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह के अनुचित बयान से संबंधित है। कोर्ट ने विजय शाह के वकीलों की दलीलों को मगरमच्छ के आंसू बताते हुए कहा कि केवल सहानुभूति दिखाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एसआईटी गठित करनी होगी।
यह भी बोले न्यायाधीश
जस्टिस कांत ने वकील मनिंदर सिंह से कहा कि इस बीच आप सोचते हैं कि आप खुद को कैसे बचाएंगे। पूरा देश शर्मिंदा है। हम एक ऐसा देश हैं जो कानून के शासन में दृढ़ता से विश्वास करता है। न्यायाधीश कभी किसी के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं। न्यायालय के आदेश से किसी को नुकसान नहीं होता। यह एक स्थापित सिद्धांत है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की जांच एसआईटी को सौंपी जाएगी। याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अधीन अभी तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। स्थापित कानून का पालन करते हुए हम जांच की निगरानी नहीं करने जा रहे हैं। विशेष तथ्यों के आधार पर हम एसआईटी को एक स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से अपनी जांच के परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। अगली सुनवाई 28 मई को होगी।