सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस और सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटा दिया है। इस मामले में सीबीआई ने निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख और अन्य के खिलाफ़ तीन मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने पांच जनवरी की घटनाओं से जुड़ी दो और प्राथमिकियां भी दर्ज की हैं।
संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार.. यह दिया फैसला
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