सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के. कविता को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश भी दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को दी राहत.. जमानत के लिए रखीं ये शर्तें
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