Monday, July 8, 2024
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सरकार की नीति से बढ़ी भर्ती की रफ़्तार,सदन में सीएम खट्टर ने दी जानकारी

खट्टर सरकार अब सरकारी पदों पर भर्ती की रफ़्तार को तेज करने जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी भर्तियों में पहले बहुत लंबा समय लगता था, पदों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी और पदों की श्रेणियां भी अधिक बनती थी। इसलिए इस प्रक्रिया को स्पीड अप करने के लिए सरकार ने ग्रुप सी व डी भर्ती के लिए नई नीति बनाई।

मानसून सत्र में बोले सीएम खट्टर

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज यहां हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा लगाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए दी।
सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत ग्रुप डी पदों का एक कैडर बनाया और परीक्षा ली जाएगी। यदि उम्मीदवार चयनित होने के कुछ समय बाद अपना विभाग बदलना भी चाहते हैं तो वे वरिष्ठता के आधार पर बदल सकते हैं।

सीएम खट्टर ने दी जानकारी

उन्होंने कहा कि ग्रुप सी पदों के लिए भी हर विभाग के अलग अलग सर्विस रूल्स थे, जिसकी वजह से ग्रुप सी पदों पर भर्ती हेतु एक परीक्षा लेना संभव नहीं था। नई नीति के तहत सीईटी परीक्षा के लिए ग्रुप सी पदों की लगभग 35 हजार पदों को विज्ञापित किया गया। राज्य सरकार ने एक सामान्य पात्रता- परीक्षा ली। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 11,22,232 थी। 3,59,146 ने सीईटी स्तर- 1 पास किया। उन्होंने कहा कि सभी पदों के लिए एक जैसी शैक्षणिक योग्यता को आधार मानते हुए 64 कैटेगरी बनाई गई है और हर ग्रुप की एक अलग परीक्षा होगी।

उन्होंने कहा कि विभागों में पद कम या ज्यादा हैं, इसलिए पारदर्शी और योग्य उम्मीदवार का चयन करने हेतु सीईटी परीक्षा -1 पास करने वाले उम्मीदवारों में से 4 गुणा उम्मीदवारों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 56- 57 की अभी परीक्षा हुई है। जिसमें प्रश्नों के रिपीट होने का भी एक मामला सामने आया। वर्तमान में मामला न्यायालय में है।

इन्ही मिली है छूट

सीएम मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि सरकार ने उन उम्मीदवारों को आयु में छूट दी, जिन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी कुछ विज्ञापनों के लिए आवेदन किया था, जिन्हें बाद में प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया गया था। इसके अलावा, जिन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम में व्यवधान की अवधि को छोड़कर तदर्थ अनुबंध, कार्य प्रभारित, दैनिक वेतन के आधार पर समकक्ष पद पर काम किया है, उन्हें भी आयु में छूट दी गई। उपरोक्त के अलावा, वे उम्मीदवार जो कुछ विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग व्यक्ति आदि से संबंधित हैं, उन्हें भी छूट दी गई।

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