इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी। एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि एसबीआई के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है, वह सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को फिर फटकार.. सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सब सार्वजनिक करो
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