सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगरपालिकाओं को निर्देश दिया है कि वे सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से तत्काल हटाएँ।
आवारा कुत्तों पर भी सख्त आदेश
आवारा पशुओं के साथ-साथ, शीर्ष अदालत ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी अहम आदेश जारी किए हैं: कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम्स में जगह दी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में टीकाकरण दिया जाए, लेकिन इसके बाद उन्हें उसी इलाके में वापस न छोड़ा जाए। सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के दोबारा न घुसने देने के इंतजाम भी सुनिश्चित किए जाएँ।
हाईवे निगरानी टीमें बनाने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा पशुओं को हटाने के लिए एक तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएँगी। ये टीमें आवारा पशुओं को पकड़ कर सड़कों से हटाएँगी और उन्हें शेल्टर होम्स में रखेंगी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कुत्तों के काटने के मामलों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को करेगी।


