More
    HomeHindi NewsChhattisgarh News20 साल पुरानी गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू महंगा, जानें अब कितना देना...

    20 साल पुरानी गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू महंगा, जानें अब कितना देना होगा पैसा

    पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, भारत सरकार ने 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) नवीनीकरण शुल्क में भारी वृद्धि की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में इस संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नए नियम 20 अगस्त, 2025 से पूरे देश में लागू हो गए हैं (दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर, जहां पुराने वाहनों पर पहले से ही कड़े नियम लागू हैं)।

    नए नियमों के अनुसार, अब 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाना काफी महंगा हो जाएगा। आइए जानते हैं अब आपको कितना पैसा देना होगा:

    • मोटरसाइकिल: पहले की ₹1000 की तुलना में, अब ₹2,000 देने होंगे।
    • थ्री-व्हीलर: पहले ₹2500 की तुलना में, अब ₹5,000 देने होंगे।
    • हल्के मोटर वाहन (कार, जीप आदि): पहले ₹5000 की तुलना में, अब ₹10,000 देने होंगे।
    • इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया): अब ₹20,000 देने होंगे।
    • इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया): अब ₹80,000 देने होंगे।
    • अन्य वाहन: अब ₹12,000 देने होंगे

    इन सभी शुल्कों पर जीएसटी (GST) अलग से लगाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लोगों को पुरानी गाड़ियां रखने से हतोत्साहित करना और उन्हें नई, प्रदूषण-रहित गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल सड़कों पर प्रदूषण कम होगा, बल्कि ऑटोमोबाइल उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

    RELATED ARTICLES

    Most Popular

    Recent Comments