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    दिल्ली में अब पुराने वाहनों को ईंधन नहीं.. इस तरह हो रही निगरानी

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाए गए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि “1 जुलाई 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।” यह नियम आज से प्रभावी हो गया है, जिससे हजारों वाहन मालिकों पर सीधा असर पड़ेगा।

    इस नए नियम को लागू करने और उसकी निगरानी के लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष व्यवस्था की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो आने वाले वाहनों की निगरानी करेंगे। साथ ही, संभावित विवादों या जानकारी के अभाव में लोगों को सूचित करने के लिए स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से घोषणाएं की जाएंगी।

    यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप है, जिन्होंने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। सरकार का मानना है कि पुराने वाहन, विशेषकर डीजल वाहन, वायु में हानिकारक कणों और गैसों का उत्सर्जन कर प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

    इस नियम के लागू होने से ऐसे वाहन मालिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिनके वाहन इस श्रेणी में आते हैं। कई लोगों को अब अपने पुराने वाहनों को या तो स्क्रैप करना होगा या उन्हें दिल्ली के बाहर ले जाना होगा। सरकार ने लोगों से इस नियम का पालन करने और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कदम दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर कितना प्रभाव डालता है।

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