अब अभिवावको को फ्लाइट में बच्चो के साथ सफर के दौरान कोई चिंता नहीं होगी। अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ फ्लाइट में सफर करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, नागरिक उड्डयन विभाग (DGCA) ने एयरलाइन कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उड़ान के दौरान 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट अलॉट किए जाएं। बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट आवंटित नहीं की गई थी। ऐसे मामले में बच्चों और उनके माता-पिता या अभिवावक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
क्या कहा DGCA
DGCA ने एक बयान में कहा- एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 12 वर्ष तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता/अभिभावकों में कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए।
अनिवार्य नहीं ये सेवाएं
इसके साथ ही DGCA ने एयरलाइन के सर्विसेज और चार्ज को अनियंत्रित करने के संबंध में जारी अपने सर्कुलर को संशोधित किया है। मानदंडों के अनुसार प्रिफेशियल सीट अलॉटमेंट, भोजन/नाश्ता/पेय चार्ज और म्यूजिक इंस्ट्रयुमेंट ले जाने के लिए चार्ज लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है। डीजीसीए ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइनों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं और ये अनिवार्य नहीं हैं।
हाल ही में विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था बीसीएएस ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें विमान में सवार होने के बाद उड़ान की खानगी में लंबा विलंब होने पर यात्रियों को हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार के जरिये बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। बता दें कि कई बार यात्री विमान में सवार होने के बाद भी लंबे समय तक फंस जाते हैं। देश में घरेलू हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन लगभग 3,500 उड़ानें संचालित की जाती हैं।