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    हरियाणा में बिना नंबर न दौड़े कोई वाहन, ढाबा पर खड़ी न हो कोई बस

    परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री अनिल विज ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना नंबर के कोई भी वाहन सडक़ पर नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी वाहन ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी बस किसी भी प्राइवेट ढाबे पर खड़ी न मिले। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी महाप्रबंधक (जीएम) प्रतिदिन बस स्टैंड चैक करें और प्रदेश में बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

    स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा बेटियों को भी पेंशन

    हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा/तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। शर्त यह है कि उनके आय के अन्य स्त्रोत न हों। साथ ही, दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75 प्रतिशत है, उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में समअनुपातन हिस्सा मिलेगा। सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों (उपमंडल अधिकारी नागरिक) को प्रेषित किया गया है।

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