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    एलपीजी बुकिंग के नियमों में बदलाव नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी सफाई

    रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के बीच हाल ही में बुकिंग नियमों और समय-सीमा में बदलाव को लेकर चल रही खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार, 25 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ किया है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के मौजूदा नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

    सरकार द्वारा जारी मुख्य स्पष्टीकरण

    मंत्रालय ने सोशल मीडिया में चल रही ’35 या 45 दिनों के अनिवार्य अंतराल’ की खबरों का खंडन करते हुए निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट किए हैं:

    • सरकार ने स्पष्ट किया कि एक कैलेंडर वर्ष में मिलने वाले 12 सब्सिडी वाले सिलिंडर के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार बुकिंग कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास पिछला कोटा उपलब्ध हो।
    • जो ’35 दिनों के अंतराल’ की बात कही जा रही थी, वह केवल पैनिक बुकिंग (Panic Booking) और जमाखोरी को रोकने के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में तेल कंपनियों द्वारा अपनाया गया एक अस्थायी आंतरिक प्रबंधन था। इसे राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य नियम के रूप में लागू नहीं किया गया है।
    • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए भी रिफिल प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले जैसी ही बनी रहेगी। उन्हें किसी भी नई समय-सीमा के प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    भ्रामक खबरों से बचने की सलाह

    मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असत्यापित खबरों पर ध्यान न दें और न ही जरूरत से ज्यादा सिलिंडर स्टॉक करने की कोशिश करें। तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के पास एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

    उपभोक्ताओं के लिए जरूरी कदम:

    यदि आपने लंबे समय से सिलिंडर बुक नहीं किया है, तो अपनी गैस एजेंसी जाकर ई-केवाईसी (e-KYC) जरूर करवा लें ताकि कनेक्शन सक्रिय रहे। बुकिंग के लिए हमेशा आधिकारिक मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप नंबर का ही उपयोग करें।

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