सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि न्यूजक्लिक संस्थापक की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड अवैध थी। रिमांड से पहले उन्हें या उनके वकील को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। चीन से फंडिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने उन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था।