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    ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ नहीं होगी रिलीज, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा

    दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई करते हुए डॉक्यू-सीरीज ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ की रिलीज से जुड़ी कार्यवाही को आज (27 अप्रैल 2026) बंद कर दिया है। अदालत का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा इस सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने के बाद आया है।

    दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य फैसला

    न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने स्पष्ट किया कि अब इस याचिका में कुछ भी शेष नहीं रह गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही इसे रिलीज न करने की सलाह दी है।

    • अदालत की टिप्पणी: जस्टिस कौरव ने कहा कि जब तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी (Advisory) को रद्द नहीं किया जाता, तब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म इसे रिलीज नहीं कर पाएगा।
    • भविष्य की संभावना: जब याचिकाकर्ता के वकील ने चिंता जताई कि सीरीज का नाम बदलकर या पात्रों को संशोधित कर इसे फिर से रिलीज किया जा सकता है, तो अदालत ने कहा कि यदि ऐसा कुछ होता है, तो याचिकाकर्ता दोबारा कानूनी रास्ता अपना सकता है।

    केंद्र सरकार और पंजाब पुलिस का रुख

    इस सीरीज को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब पंजाब पुलिस ने केंद्र को पत्र लिखकर इसे रोकने की मांग की थी:

    1. सार्वजनिक सुरक्षा: पुलिस का तर्क था कि इस सीरीज से कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है और अपराधियों का ‘महिमामंडन’ हो सकता है।
    2. युवाओं पर प्रभाव: केंद्र की 23 और 24 अप्रैल की एडवाइजरी में कहा गया कि ऐसी सामग्री युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित कर सकती है।

    क्या अब रिलीज होगी ये सीरीज?

    फिलहाल ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ रिलीज नहीं होगी। * Zee5 का पक्ष: ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 के वरिष्ठ वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे केंद्र सरकार की इस रोक (एडवाइजरी) को सक्षम अदालत (पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट) में चुनौती देने की प्रक्रिया में हैं।

    • कानूनी स्थिति: जब तक किसी कोर्ट से केंद्र की इस एडवाइजरी पर स्टे नहीं मिलता या इसे रद्द नहीं किया जाता, तब तक यह डॉक्यू-सीरीज दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने बिश्नोई की याचिका का निपटारा करते हुए गेंद अब उन अदालतों के पाले में डाल दी है जहाँ केंद्र की रोक को चुनौती दी जाएगी। सीरीज के भविष्य का फैसला अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी की कानूनी वैधता पर निर्भर करेगा।

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