दिल्ली शराब घोटाले में फंसी बीआरएस एमएलसी के कविता की जमानत याचिका राउज एवेन्य कोर्ट से खारिज हो गई है। कविता ने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला दिया था। वकील अभिषेक मनु सिंघवनी ने पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान का हवाला देकर महिला होने के नाते छूट की अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। कविता पर आरोप हैं कि उन्होंने रिश्वत के रूप में बड़ी धनराशि ली थी। केजरीवाल इसी मामले में जेल में हैं।
के. कविता की जमानत याचिका खारिज.. बेटे की परीक्षा का दिया था हवाला
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