सुप्रीम कोर्ट ने जेएमएम घूस केस में पिछले फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों को राहत देने पर असहमत हैं। 7 सदस्यीय संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि घूसखोरी की छूट नहीं है। 1996 में संविधान पीठ ने निर्णय सुनाया था कि जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दरसअल जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन ने पैसा लेकर नरसिम्हा राव के समर्थन में वोट दिया था।
जेएमएम केस : घूस ली तो चलेगा केस.. सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला
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