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    इमरान खान को 10 साल की सजा,सिफर मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को राज्य की गुप्त बातें लीक करने के आरोप में अदालत ने दोषी पाते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को मंगलवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई।

    क्या है सिफर मामला ?

    बता दें सिफर मामला एक राजनयिक केबल से संबंधित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इमरान खान पर इस गुप्त सूचना का अपने निजी इस्तेमाल के लिए आरोप है। खान ने पिछले साल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले और बाद में बार-बार कहा था कि सिफर उन्हें प्रधान मंत्री कार्यालय से हटाने की साजिश की ओर इशारा करता है।मामले में इमरान खान और कुरेशी के खिलाफ बयान दर्ज कराने के लिए दस गवाह आये थे.

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा लाया गया था, जिसने कथित तौर पर आधिकारिक राजनयिक संचार के विवरण का खुलासा करके देश के गुप्त कानूनों का उल्लंघन करने के लिए खान और कुरेशी के खिलाफ अगस्त में मामला दर्ज किया था।

    इससे पहले दिसंबर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और क़ुरैशी को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी थी। हालाँकि इमरान अन्य मामलों में हिरासत में रहे.

    2022 में छूटा पीएम का पद

    बता दें इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पद से हटा दिया गया था। तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें 5 अगस्त 2023 को जेल में डाल दिया गया था। अपनी जेल की सजा काटने के लिए उन्हें अटक जिला जेल में रखा गया था।बाद में, उनकी सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें सिफर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक रिमांड पर अटक जेल में रहे.

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