पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक बार फिर बड़े कानूनी संकट का सामना करना पड़ा है। 20 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने तोशाखाना-2 मामले में दोनों को 17-17 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सरकारी खजाने (तोशाखाना) के उपहारों को कम कीमत पर खरीदने और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। यहाँ इस पूरे विवाद और ताज़ा अदालती फैसले का विवरण दिया गया है:
1. ताज़ा फैसला: 17 साल की सजा
रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने यह फैसला सुनाया।
- सजा का आधार: इमरान खान को ‘आपराधिक विश्वासघात’ (धारा 409) के लिए 10 साल और ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ के तहत 7 साल की सजा दी गई है।
- जुर्माना: कोर्ट ने दंपत्ति पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर सजा और बढ़ सकती है।
- बुल्गारी ज्वेलरी सेट: यह विशेष मामला सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा दिए गए एक महंगे ‘बुल्गारी ज्वेलरी सेट’ से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर बहुत कम (कौड़ियों के दाम) कीमत पर खरीदा गया था।
2. क्या है तोशाखाना और यह विवाद?
तोशाखाना पाकिस्तान का वह विभाग है जहाँ राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्रियों या राष्ट्रपति को दिए गए उपहार रखे जाते हैं।
- नियम के अनुसार, उपहारों को तोशाखाना में जमा करना अनिवार्य है। यदि कोई उन्हें अपने पास रखना चाहता है, तो उसे एक निश्चित मूल्यांकन राशि (Assessed Value) सरकारी खजाने में जमा करनी होती है।
- इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल (2018-2022) के दौरान मिले कीमती उपहारों (जैसे महंगी घड़ियाँ, गहने) को कम कीमत पर खरीदा और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया। साथ ही, इन उपहारों की सही जानकारी चुनाव आयोग से भी छिपाई।
3. पहले की सजाएं और कानूनी उतार-चढ़ाव
इमरान खान के लिए यह पहला तोशाखाना मामला नहीं है:
- तोशाखाना-1 मामले में उन्हें 3 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
- चुनाव से ठीक पहले एक और तोशाखाना संदर्भ में उन्हें और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी।
- अब दिसंबर 2025 का यह फैसला इसी कड़ी का सबसे नया और सख्त आदेश है।
इमरान खान की कानूनी टीम ने इस फैसले को ‘राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इमरान खान पहले से ही कई अन्य मामलों (जैसे अल-कादिर ट्रस्ट और साइफर केस) के चलते जेल में बंद हैं।


