दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के एक कोर्ट ने झटका दिया है। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए र्को ने कहा कि केजरीवाल के इतने व्यापक चुनाव प्रचार से यह साबित होता है कि वह किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी से पीडि़त नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत देना ठीक नहीं। इसके साथ ही केजरीवाल की हिरासत 9 जून तक बढ़ गई है।
अदालत ने दिया यह तर्क
स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत ने केजरीवाल का मेडिकल परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल का इतना प्रचार संकेत देते हैं कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीडि़त नहीं दिखते। पीएमएलए की धारा 45 के तहत हर बीमारी के आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं होता। इस शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्व और सजगता से किया जाना चाहिए।