पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 लागू करने की स्वीकृति दे दी है। अवैध खनन को रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 को लागू करने की सहमति दे दी। इस संबंध में निर्णय आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। सरकार इससे पहले नशे के विरुद्ध अभियान भी चला चुकी है।
अवैध खनन को रोकने में मदद मिलेगी
कैबिनेट ने इस अधिनियम को पंजाब विधान सभा के चल रहे सत्र के दौरान पेश करने की भी स्वीकृति दी। इस अधिनियम से रेत और बजरी की प्रोसेसिंग में लगे क्रशर यूनिट्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स की गतिविधियों को नियमित करने के लिए विभाग को सशक्त बनाया जाएगा। इससे राज्य में अवैध खनन को रोकने और कानूनी खनन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।
भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन
भगवंत मान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पंजाब में व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इस संशोधन का उद्देश्य व्यापारिक खर्चों को कम करना और राज्य में आर्थिक प्रगति को गति देना है।
