देशभर में सुर्खियां बटोरने वाले पुणे पोर्श कार हादसे के आरोपी नाबालिग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। तेज रफ्तार कार हादसे में दो इंजीनियरों की कुचलने से मौत हो गई थी। जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किशोर को निबंध लिखने की सजा दी थी, जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई थी। नाबालिग की मौसी ने आरोप लगाया कि किशोर को मनमाने ढंग से सुधार गृह में हिरासत में रखा गया है। पुलिस ने नाबालिग के पिता और मां को भी गिरफ्तार किया था।
बहुचर्चित पुणे पोर्श कार हादसा : बॉम्बे हाईकोर्ट से नाबालिग को जमानत
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