कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 4 महीने तक सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका खारिज कर दी है। शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के तहत वर्जित है। इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये चलने योग्य मुकदमा है। अगली सुनवाई 12 अगस्त है।
कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाईकोर्ट का फैसला.. खारिज की ईदगाह मस्जिद की याचिका
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