सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव बांड पर सुनवाई हुई। एसबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि एसबीआई की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी ने सुनिश्चित किया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं हो। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनावी चंदा देने वालों का नाम उजागर करने के आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव बांड पर सुनवाई.. SBI की ओर से हरीश साल्वे ने दिया यह तर्क
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