भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह यूनियन कार्बाइड प्लांट में कचरे के निपटान से संबंधित मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि इस मामले की निगरानी पहले से ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कर रहा है। उपरोक्त अवलोकन करने के बाद जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दलील ने याचिका का निपटारा कर दिया।
भोपाल गैस त्रासदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई.. यूनियन कार्बाइड के कचरे पर यह दिया फैसला
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