हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने भ्रष्टाचार पर बड़े वार की तैयारी कर ली है। सरकार ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का फैसला किया है। एक एचसीएस अधिकारी को सेवानिवृत्त करने के बाद अब राज्य सरकार ने ग्रुप बी के अधिकारी के एक्सटेंशन पर रोक लगा दी है। इससे पहले 2011 बैच के हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी रीगन कुमार को जबरन रिटायर किया जा चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2024 में रिश्वतखोरी के 155 मामले दर्ज किए थे जिनमें 104 ट्रैप लगाए गए। गिरफ्तार लोगों में 6 गजटेड, 80 नॉन गजेटेड और 31 निजी व्यक्ति शामिल थे।
उम्र सीमा को 50 साल कर दिया
सरकार की ओर से बताया गया कि सरकारी नौकरी के लिए उम्र की सीमा 58 साल तक है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले 55 साल की उम्र में अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती थी। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक अगर सब ठीक हुआ तो अधिकारी या कर्मचारी को 58 साल तक नौकरी के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाता था। सरकार ने इस उम्र सीमा को 50 साल कर दिया है। हालांकि अभी 55 साल में भी रिव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी।