हरियाणा सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन saralharyana.gov.in पोर्टल पर 29 जनवरी 2024 तक किए जा सकेंगे। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमीन की फर्द, आधार कार्ड, फैमिली आई.डी. व वचन पत्र हैं। हालांकि यह आवेदन वही किसान कर सकेंगे, जिनके परिवार के पहचान पत्र पर सोलर वाटर पंप का कनेक्शन व बिजली आधारित पंप न हो।
अतिरिक्त कमाई का अवसर
सरकार का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम योजना) के तहत सौर ऊर्जा से सिंचाई, किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई का अवसर प्रदान किया है। 3 एचपी से 10 एचपी सोलर पम्प पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था अनिवार्य है। अन्य किसानों को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान के क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएम-कुसुम पोर्टल (www.pmkusum.hareda.gov.in) पर जाकर सरकार की सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in व संबंधित जिला के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
किसानों को 75 % सब्सिडी दे रही हरियाणा सरकार.. 29 जनवरी तक है मौका
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