हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने आम जनता के हितों का ध्यान रखते हुए संपत्ति करदाताओं को नगर निगम एरिया में अपनी प्रॉपर्टी टैक्स में छूट प्रदान की है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक मार्च 2023 तक के प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर शत प्रतिशत छूट मिलेगी। वर्ष 2023-24 के संपत्ति कर पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में आने वाले संपत्ति कर दाताओं से अपील की है कि वे तुरंत अपनी प्रॉपर्टी को स्व-प्रमाणित करके इस छूट का लाभ उठाएं। डॉ. गुप्ता ने कहा कि यदि किसी संपत्ति करदाता को अपनी प्रॉपर्टी स्व-प्रमाणित करने में कोई कठिनाई आ रही है तो वे संबंधित नगर १निगम कार्यालय में स्थित नागरिक सुविधा केन्द्र में अपनी प्रॉपर्टी स्व-प्रमाणित करवा सकता है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
हरियाणा सरकार ने दी बड़ी सौगात.. शहरी संपत्तियों के टैक्स पर बंपर छूट
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