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    हरियाणा विधानसभा से गीता जयंती मेला और धूम्रपान से जुड़े दो विधेयक पास

    हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दो विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक, 2024 व सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 शामिल हैं।
    इसलिए पड़ी जरूरत
    कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से वर्ष 2016 से अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि से जुड़ी महान सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक परम्पराओं को दर्शाया जाता है। महोत्सव में देश एवं विदेश से बड़ी संख्या में लोग व श्रद्धालु उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में गीता जयंती महोत्सव को आयोजित करने के लिए राज्य में कोई स्वतन्त्र प्राधिकरण और निकाय नहीं है। अब प्राधिकरण के माध्यम से श्रद्धालुओं व तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सेवायें मुहैया करवाई जाएंगी। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय गीता जयन्ती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 अधिनियमित करना आवश्यक है।

    हुक्का बार युवाओं के लिए बेहद हानिकारक

    सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को संशोधित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया। दरअसल हरियाणा के विभिन्न जिलों में हुक्का बार निकोटीन युक्त तंबाकू के साथ हुक्का और नार्गली परोस रहे हैं। यह जनता खासतौर पर युवाओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। हुक्का बारों में स्वाद और जड़ी-बूटी परोसने की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती हैं। हुक्का में पानी की पाइप प्रणाली और चारकोल के साथ गर्म किया गया स्वादयुक्त घटक शीशा शामिल होता है। ऐसे स्वाद वाले हुक्के के धुएं में विभिन्न विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि निष्क्रिय धूम्रपान के कारण आस-पास के लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं। हरियाणा राज्य में हुक्का बार, होटल, रेस्तरां, शराबखाने या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में धूम्रपान के लिए कोई हुक्का और नार्गली न परोसा जाए इसके लिए सरकार यह विधेयक लाई है।

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